Barhi Live : Rakesh Roshan
गुजरात सरकार ने नए ट्रैफ़िक नियमों के तहत लगने वाले भारी-भरकम जुर्माने की राशि में 25 से 90 फ़ीसदी तक कटौती का ऐलान किया है.
ये ख़बरटाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी है. राज्य सरकार ने कहा है कि उसने जुर्माने में ये कटौती ‘मानवीय आधार’ पर की है. राज्य में कम हुआ जुर्माने की नयी राशि 16 सितंबर से लागू हो जाएगी.
हालांकि लाल बत्ती तोड़ने और शराब पीने कर गाड़ी चलाने जैसे कुछ मामलों में जुर्माने की राशि नहीं बदली जा सकी है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें इन मामलों में जुर्माने में फेरबदल नहीं कर सकतीं.
गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी कहा है कि वो भविष्य में जुर्माने की राशि में बदलाव कर सकते हैं.