अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 140 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास से अतिक्रमण और कचरा हटाने का आदेश दिया है।
Barhi live : sonu pandit
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के किनारे लगे कूड़े के ढेर, अवैध निर्माण और झुग्गियों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रूट पर स्थित 48,000 झुग्गियों को तीन महीने में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इसमें किसी तरह की राजनैतिक या अन्य दखलंदाजी नहीं होगी।
कोर्ट ने ताकीद की है कि अवैध निर्माण हटाने पर कोई अदालत रोक नहीं लगाएगी और यदि किसी मामले में रोक आदेश पहले से जारी हो चुका है तो वह प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे लगे कूड़े और प्लास्टिक थैलियों के ढेर को भी हटाने का आदेश दिया है। इस पर एक महीने में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। उम्मीद है तीन महीने में राजधानी की सूरत काफी बदल जाएगी और ट्रेन से दिल्ली आने वालों को काफी सुखद अहसास होगा।
70 फीसद खर्च वहन करेगा रेलवे
एसडीएमसी, रेलवे और अन्य एजेंसियां इस काम के लिए जो सरकारी मैन पावर मुहैया कराएंगी वह निश्शुल्क होगा। एक दूसरे से कोई इसका पैसा नहीं लेगा। साथ ही एसडीएमसी, रेलवे व अन्य एजेंसियां ये सुनिश्चित करेंगी कि उनके ठेकेदार रेलवे लाइन के किनारे कोई कचरा न डालें। इसके अलावा कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को झुग्गियां हटाने के लिए समग्र योजना बनाने और उसे चरणबद्ध ढंग से लागू करने का आदेश दिया है।